पिछड़ा वर्ग शादी अनुदान योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ
पिछड़ा वर्ग शादी अनुदान योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ
निर्धारित प्रक्रिया व शर्तों का पालन अनिवार्य, 90 दिन की समय सीमा
रिपब्लिक रैनैसां ब्यूरो हरी सिंह वर्मा
महोबा।
अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की पुत्रियों के विवाह हेतु संचालित शादी अनुदान योजना वर्तमान में सुचारू रूप से संचालित है। पात्र आवेदकों से ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने की अपील की गई है।
आवेदन से पूर्व आवेदक (माता-पिता/अभिभावक) के पास आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक (जिसमें खाता संख्या व आईएफएससी कोड स्पष्ट हो), विवाह कार्ड तथा पुत्री का आधार कार्ड होना अनिवार्य है। आवेदन शादी अनुदान पोर्टल http://shadianudan.upsdc.gov.in� पर किया जाएगा। पंजीकरण के लिए आवेदक को आधार संख्या दर्ज कर आधार आधारित ई-केवाईसी पूर्ण करनी होगी। इसके बाद प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर व ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन भरा जाएगा।
शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में आवेदक की वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदन विवाह तिथि से 90 दिन पूर्व या 90 दिन बाद तक ही स्वीकार किए जाएंगे, बशर्ते यह अवधि संबंधित वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च) के भीतर हो। विवाह के समय वधु की आयु न्यूनतम 18 वर्ष तथा वर की आयु 21 वर्ष होना अनिवार्य है।
एक परिवार से अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान अनुमन्य है। अंतिम सबमिट से पहले आवेदन में संशोधन संभव है, किंतु फाइनल सबमिट के बाद सुधार नहीं किया जा सकेगा। वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद पूर्व वर्ष की मांग अगले वर्ष में स्वीकार नहीं होगी।
स्पष्ट किया गया है कि आवेदन केवल माता-पिता या अभिभावक द्वारा किया जाएगा तथा जाति, आय प्रमाण पत्र और बैंक खाता आवेदक के नाम का होना अनिवार्य है। वधु के नाम का खाता मान्य नहीं होगा।
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